EPFO News: ईपीएस 95 (EPS-95) पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है. वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी दिन जमा करा सकते हैं. खास बात ये है कि ये सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैलिड होगा. EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा करना पड़ता है.
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एक साल तक होगा वैलिड
नए नियमों के मुताबिक अब पेंशनर्स अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. जिसकी वैलिडिटी जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक रहेगी. अभी इसे जमा करने के लिए डेडलाइन तय की जाती है.
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डिजिटली इन जगहों पर कर सकते हैं सबमिट
EPS95 के पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने पेंशन जारी करने वाले बैंक (Pension Disbursing Banks), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), आईपीपीबी/पोस्ट ऑफिस/ पोस्टमैन को जमा कर सकते हैं. वहीं नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या उमंग ऐप के जरिए भी इसे जमा किया जा सकता है.
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इन चीजों की होगी जरूरत
बता दें कि पेंशन के लिए जमा किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपको पीपीओ (Pension Payment Order) नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी. वहीं इसके लिए आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी चाहिए .
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लाइफ सर्टिफिकेट है जरूरी
लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसे प्रत्येक पेंशनर को यह कंफर्म करने के लिए जमा करना होगा कि वे मृत नहीं हैं और पेंशन सर्विसेज का लाभ उठाना जारी रखेंगे. EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के तहत सभी पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना होता है. उन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र (JPP) / डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) जमा करना जरूरी है.
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EPS ने बनाए हैं कई नियम
EPS के तहत पेंशनर्स के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाए गए हैं. साल 2021 में पेंशनर्स 30 नवंबर तक किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते थे. वहीं कोरोना को देखते हुए 2020 में इसकी डेडलाइन दो बार बढ़ाई गई.
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